खराब सड़क पर एक्शन: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने खराब सड़क को लेकर लिया बड़ा एक्शन, टोल 80 फीसदी कम करने का दिया आदेश

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने खराब सड़क को लेकर लिया बड़ा एक्शन, टोल 80 फीसदी कम करने का दिया आदेश
  • टोल 80 फीसदी कम करने का दिया आदेश
  • हाई कोर्ट ने खराब सड़क को लेकर लिया बड़ा एक्शन
  • पठानकोट-उधमपुर स्ट्रेच को लेकर फैसला सुनाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने खराब सड़क लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अदालत ने कहा है कि सड़क की हालत खराब होने पर भी टोल टैक्स वसूली करना अन्याय है। अब इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है।

अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह टोल टैक्स में 80 फीसदी तक की कटौती करें क्योंकि, सड़क जर्जर हालत में है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सड़क का निर्माण हो रहा है और उसकी हालत ठीक नहीं है तो फिर उसके लिए टोल टैक्स कलेक्शन नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि अच्छी सड़क के लिए टोल लिया जाता है। अगर उसमें दिक्कत है तो फिर टोल क्यों दिया जाना चाहिए?

पठानकोट-उधमपुर स्ट्रेच को लेकर फैसला सुनाया

चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने हाईवे के पठानकोट-उधमपुर स्ट्रेच को लेकर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि एनएचआई को यहां टोल टैक्स केवल 20 फीसदी ही लेना चाहिए।

बेंच ने साफ कहा कि एनएचआई को तत्काल प्रभाव से इस हिस्से में पड़ने वाले लखनपुर और बान प्लाजा से टोल की वसूली में 80 फीसदी तक की कटौती करे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। सड़क की उचित मरम्मत का काम पूरी हुए बिन दोबारा से फीस को बढ़ाया नहीं जाएगा।

अदालत ने रखी अपनी बात

अदालत ने कहा कि इस हाईवे पर 60 किलोमीटर के दायरे से पहले कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं बनना चाहिए। यदि ऐसा कोई टोल प्लाजा बना है तो उसे महीने के अंदर खत्म किया जाए और फिर उसका स्थानांतर किया जाए।

सुगंधा साहनी नाम की एक महिला ने सड़क की खराब हालत और टोल प्लाजा के मनमाने तरीके पैसा वसूली को लेकर एक याचिका दाखिल की। जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर या फिर लद्दाख में केवल टोल प्लाजा इसलिए नहीं लगने चाहिए कि जनता से नोट कमाने हैं। अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर दिया। महिला ने अपनी अर्जी में लखनपुर, ठंडी खुई और बान प्लाजा से टोल वसूली को लेकर आपत्ति जताई।

Created On :   27 Feb 2025 7:26 PM IST

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