शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली सीएम केजरीवाल को राहत, कल हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्डिंग में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को गुरुवार देर रात राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन अभी वह जेल से बाहर भी नहीं आए थे कि उनकी जमानत पर रोक लग गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह अपडेट सामने आया है कि कल यानि कि मंगलवार (25 जून) को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो हमारा दखल देना उचित नहीं है। हम याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखेंगे। हालांकि, इस दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा की टिप्पणी काफी अहम है क्योंकि उन्होंने कहा कि अमूमन स्टे के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।
जमानत के बाद भी जेल क्यों?
इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी ने केजरीवाल की जमानत की याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार (21 जून) को सुनवाई करते हुए लिखित दलील देने के लिए कहा था। इसका मतलब इस मामले में कोर्ट का आदेश अगले हफ्ते मंगलवार या फिर बुधवार तक आएगा। इसलिए फैसला आने तक सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसकी वजह से ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि निचली अदालत के फैसले के बावजूद मुझे अंतरिम जमानत क्योंं नहीं मिल सकती है?
Created On :   24 Jun 2024 4:48 PM IST