कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को अदालत ने दी जमानत

कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को अदालत ने दी जमानत
  • फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत मिली
  • कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल होने का था आरोप

डिजिटल डेस्क, जयपुर। विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी। जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ''आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है। "वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।" मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   2 Sept 2023 3:42 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story