लोकसभा चुनाव 2024: अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा अलग बैंक खाता, इलेक्शन कमिशन ने जारी किया निर्देश

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा अलग बैंक खाता, इलेक्शन कमिशन ने जारी किया निर्देश
  • प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना होगा
  • नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी
  • निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना होगा तथा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी को यह बैंक खाता नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी।

आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहितए निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा ई-कार्ड को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 10 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगाए लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के 30 दिवस की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्वप्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है।

Created On :   21 March 2024 1:41 PM GMT

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