दिल्ली शराब घोटाला: बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 जुलाई तक बढ़ाया गया न्यायिक हिरासत

बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 जुलाई तक बढ़ाया गया न्यायिक हिरासत
  • के कविता को कोर्ट से लगा झटका
  • शराब घोटाला मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत
  • 3 जुलाई तक जेल में बंद रहेगी बीआरएस नेता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामला में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आज सोमवार के कविता को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बीआरएस नेता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह तिहार जेल में बंद हैं। इससे पहले 21 मई को कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाई थी। बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ सेन्ट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) भी इस मामले की जांच कर रही है।

वकील ने दी थी ये दलील

बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) नेता के कविता के वकील ने पिछली सुनवाई में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। इसके पीछे के कविता के वकील ने कई दलीलें पेश की थी। वकील ने कहा था कि मामले में दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है, जिस वजह से अदालत के कविता की न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ा सकती है। वकील ने इस आधार पर बीआरएस नेता को जमानत का हकदार बताया था। के कविता के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि सीआरपीपी की धारा 167 और 309 के तहत संज्ञान लेने के बाद कोर्ट के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अधिकार है।

क्यों बढ़ी के कविता की मुश्किलें?

केंद्रीय जांच एजेंसियां दावा कर रही है कि शराब घोटाला मामले से जुड़े साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य के कविता है। इस ग्रुप ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले 100 करोड़ रुपये घूस दिए हैं। लेकिन, के कविता ने जेल से कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं।

बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा को लेकर जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने जमानत याचिका का खारिज कर दिया।

Created On :   3 Jun 2024 11:34 AM IST

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