कोर्ट से राहत: मानहानि मामले में बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
- मानहानि मामले में तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत
- आपराधिक मानहानि मामले को कोर्ट ने किया खारिज
- गुजरातियों पर तेजस्वी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में फंसे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी। शीर्ष अदालत ने गुजरातियों के मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। दरअसल, तेजस्वी यादव ने गुजरातियों के संबंध में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साल 2023 में उन्होंने कहा था कि केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था।
वापस लिया बयान
तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर अपना बयान वापस ले लिया था। इसके बाद 29 जनवरी को शीर्ष अदालत ने बिना शर्त बयान वापस लेने के लिए एक और उचित बयान दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बाद में एक और हलफनामा दाखिल किया था। तेजस्वी यादव के बिना शर्त माफी मांग लेने पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां ने बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी और मामला खारिज कर दिया।
बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला
तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले पर बेंच ने 5 फरवरी को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केस करने वाले गुजरात के रहवासी मेहता साहब को नोटिस भी जारी किया था। तेजस्वी के खिलाफ दायर मामले के मुताबिक, मार्च 2023 में मीडिया से बातचीत के दौरान राजद नेता ने कहा था, "मौजूदा हालात में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके धोखे को माफ कर दिया जाएगा। ... अगर वे एलआईसी या बैंक का पैसा लेकर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा।"
Created On :   13 Feb 2024 7:00 AM GMT