बंगाल : ईडी ने अयान सिल पर प्राथमिकी दर्ज कर नगरपालिका भर्ती मामले की जांच शुरू की

बंगाल : ईडी ने अयान सिल पर प्राथमिकी दर्ज कर  नगरपालिका भर्ती मामले की जांच शुरू की
Central Bureau of Investigation.
पश्चिम बंगाल
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पश्चिम बंगालकी विभिन्न नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले की जांच शुरू की है।

इससे पहले सीबीआई ने भी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। दरअसल, ईडी को ही पहली बार सरकारी स्कूलों में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में सिल के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाते हुए नगर पालिकाओं की भर्तियों में समानांतर घोटाले की जानकारी मिली थी।

कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत में ईडी द्वारा दायर नवीनतम पूरक चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने स्कूल भर्तियों और नगरपालिका भर्ती दोनों में कथित अनियमितताओं के मामलों में सिल द्वारा संग्रह का विवरण दिया है।

चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि सिल ने स्कूल भर्ती के मामले में उम्मीदवारों से 45 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि नगर पालिकाओं की भर्ती के लिए उन्होंने लगभग 35 करोड़ रुपये एकत्र किए।

कथित नगर पालिकाओं के घोटाले की जांच शुरू करने की प्रक्रिया में कई प्रारंभिक कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों को मामले की जांच शुरू करने की अनुमति देने के बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी थी।

लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले को वापस कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेज दिया था। हाल ही में राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की खंडपीठ में एक नई अपील की, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच के पिछले आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

हालांकि, शुक्रवार को न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ द्वारा नगरपालिकाओं में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने के आदेश को बरकरार रखा।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   13 May 2023 12:30 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story