बाबा रामदेव को राहत: पतंजलि उत्पादों के भ्रामक दावों और विज्ञापन पर चल रहा था केस, लिखित माफी के बाद बंद हुआ केस

पतंजलि उत्पादों के भ्रामक दावों और विज्ञापन पर चल रहा था केस, लिखित माफी के बाद बंद हुआ केस
  • रामदेव को मिली राहत
  • बिक्री रोकने की सूचना दी
  • सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने योगागुरु और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ चल रहे अवमानना के केस को बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने लिखित में माफी मांगी है। साथ ही कहा है कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापनों और पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बिक्री रोकने की दी सूचना

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोक देने की सूचना दी थी। जिनके निर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में ससपेंड कर दिए थे। साथ ही कंपनी ने जस्टिस हिमा कोहली और न्यायमू्र्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया था कि उसने 5605 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन प्रोडक्ट्स को वापस लेने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद से एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि एफिडेविट दर्ज करके बताना होगा कि ऐड हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध को माना गया है और इन 14 प्रोडक्ट्स के ऐड वापस ले लिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आईएमए (भारतीय चिकित्सा संघ) की तरफ से दर्ज हुई याचिका पर सुनवाई कर रही है। जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ झूठा प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन लाइसेंस को 'तत्काल प्रभाव से निलंबित' कर दिया गया है।

Created On :   13 Aug 2024 8:19 AM GMT

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