हाथरस हादसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस भगदड़ केस में तत्कालीन डीएम और एसपी को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  हाथरस भगदड़ केस में तत्कालीन डीएम और एसपी को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा
  • 121 लोगों की हुई थी मौत
  • अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी
  • उचित व्यवस्था देखना प्रशासन की जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क,हाथरस। उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस भगदड़ केस में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया। हाईकोर्ट ने तत्कालीन हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसपी 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि हाथरस में 2024 में हुई भगदड़ के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला और पुलिस प्रशासन से हाथरस हादसा से सबक लेने कहा।

भगदड़ मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि ऐसी घटनाएं आयोजकों द्वारा की गई खराब व्यवस्था का नतीजा हैं। मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा आयोजक अपने लाभ के लिए निर्दोष लोगों को बुलाते हैं और उचित व्यवस्था न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। जबकि पुलिस बल, चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकारी वकील रूपक चौबे ने कहा कि आयोजकों ने 80 हजार लोगों की भीड़ का अनुमान लगाते हुए अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोजन स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हाईकोर्ट ने कहा गरीब और अशिक्षित लोग आस्था और विश्वास के चलते आयोजनों पर इकट्ठा होते हैं।

आपको बता दें पिछले साल 2 जुलाई को हाथरस जिले के फुलराई मुगलगढ़ी गांव में सूरजपाल उर्फ ​​भोले बाबा के अनुयायियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

Created On :   8 Jan 2025 6:55 PM IST

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