पेरोडी सॉन्ग मामला: कुणाल कामरा को HC से मिली बड़ी राहत, 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

- स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाम कामरा को बड़ी राहत
- मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक दी अंतिरम अग्रिम जमानत
- मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज हुआ केस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है।
बता दें, महाराष्ट्र में कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी का मामला दिन पर दिन गरमाता जा रहा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा पर एआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामले में विवाद के बीच स्टैंडअप कॉमेडियन ने मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी की आशंका के कारण उन्हें जमानत चाहिए।
कोर्ट ने क्या कहा
मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट में जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा से विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड भरने के लिए कहा। कोर्ट ने खार पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की।
जानें पूरा मामला
मालूम हो कि, हाल ही में मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कुणाल कामरा ने शो के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना पर पेरोडी सॉन्ग गाते हुए विवादित बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार बताया था। इसके बाद शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए थे। शो के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जाकर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने मुंबई पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने स्टैंडअप कॉमेडियन को दो बार समन भेजा है। इसमें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है।
Created On :   28 March 2025 5:30 PM IST