सजा और जुर्माना: न्यूयॉर्क अदालत के आदेश से बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें, सिविल फ्रॉड मामले में चुकाएं 29.46 अरब रुपये

न्यूयॉर्क अदालत के आदेश से बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें,  सिविल फ्रॉड मामले में चुकाएं 29.46 अरब रुपये
  • संपत्ति में भारी वृद्धि का आरोप
  • अदालत के फैसले को बताया अन्याय और राजनीति से प्रेरित
  • आरोपों को लेकर ट्रंप ने कहा हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। धोखाधड़ी के एक मामले में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने ट्रंप को सजा सुनाई है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर (भारतीय मुद्रा में करीब 29.46 अरब रुपये) का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है। यहीं नहीं कोर्ट ने ट्रंप के साथ-साथ उनके दोनों बेटों को भी सजा सुनाई है और उन पर भी अलग से जुर्माना लगाया है। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को चार-चार मिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थदंड सुनाया है। इतनी भारी राशि का जुर्माने लगने के बाद खबरों में माना जा रहा है कि जुर्माने से ट्रंप की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दोनों बेटों को अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि का उत्तरदायी पाया गया था। ट्रंप की वकील अलीना हब्बा ने अदालत के फैसले को अन्याय और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि अदालत के आदेशों के जरिए ट्रंप को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है।

सिविल धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ 90 पन्नों का फैसला सुनाया है। अदालत के फैसले में ट्रंप को न्यूयॉर्क में स्थित कंपनी में निदेशक के रूप में काम करने पर पाबंदी लगाई है। कोर्ट ने कहा ट्रंप तीन साल तक कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकते है। कोर्ट ने ट्रंप के साथ-साथ उनके दोनों बेटों को सजा सुनाने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। साथ ही ट्रंप के दोनों बेटे भी दो साल तक न्यूयॉर्क वाली कंपनी में निदेशक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। आरोपों को लेकर ट्रंप ने कहा हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है।

फैसले से पहले अदालत में दो महीने से अधिक समय तक सुनवाई चली थी। सुनवाई के दौरान ट्रंप, ट्रंप की कंपनी के शीर्ष अधिकारी और ट्रंप के बच्चों सहित 40 गवाहों की कोर्ट में पेशी हुई थी। जुर्माने को लेकर अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि वह डोनाल्ड ट्रंप को 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए कहें, कोर्ट ने इससे पहले, कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को भी एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था। उन पर भी कंपनी में काम करने के लिए तीन साल के लिए रोक लगाई है।

Created On :   17 Feb 2024 10:16 AM IST

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