फैसले को पलटा: श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति के फैसले को पलटा

श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति के फैसले को पलटा
  • पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के फैसले को पलटा
  • श्रमण्था जयमहा को माफी देने का 2019 का फैसला असंवैधानिक
  • स्वीडन की 19 वर्षीय यवोन जोनसन श्रीलंका में घूमने आई
  • 2005 में जोनसन की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी

डिजिटल डेस्क,कोलंबो। श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने हत्या के दोषी को माफी देने के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के फैसले को बृहस्पतिवार को पलट दिया। तीन सदस्यों की पीठ ने कहा कि श्रमण्था जयमहा को माफी देने का 2019 का फैसला असंवैधानिक था।

पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जयमहा ने श्रीलंका में घूमने आई स्वीडन की 19 वर्षीय यवोन जोनसन की 2005 में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। अदालत को बताया गया कि युवती के सिर की हड्डी 64 जगह से टूट गई थी। जयमहा को पहले 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसने उच्च न्यायालय में अपील की थी जिसने उसकी अपील को खारिज कर दिया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में सज़ा की पुष्टि कर दी। सिरिसेना ने 2019 में जयमहा को माफी दे दी थी।

भारत की सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा ने इसे लेकर लिखा है कि अदालत ने सिरिसेना को मामले में याचिका दायर करने वाले हर एक याची को और पीड़िता के अभिभावकों को 10-10 लाख श्रीलंकाई रुपये देने का निर्देश दिया। अदालत ने दोषी को आत्मसमर्पण कर जेल में सज़ा काटने का आदेश दिया। माना जाता है कि वह विदेश में है।

Created On :   6 Jun 2024 4:12 PM IST

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