काउंसलर की पहुंच से वंचित कर रहा कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान : विदेश मंत्रालय

Pak denying access to consular to Kulbhushan Jadhav: MEA
काउंसलर की पहुंच से वंचित कर रहा कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान : विदेश मंत्रालय
कुलभूषण केस काउंसलर की पहुंच से वंचित कर रहा कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान : विदेश मंत्रालय
हाईलाइट
  • भारत ने बार-बार पाकिस्तान से आईसीजे के फैसला मानने का आह्वान किया है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए बनाए गए पाकिस्तानी कानून को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान जाधव को बिना किसी बाधा के राजनयिक तक पहुंच से वंचित कर रहा है। पाकिस्तान ने बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में जाधव को आईसीजे के फैसले के अनुसार मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को लागू करने के लिए पहले के अध्यादेश को लागू करने की रिपोर्ट देखी है।

उन्होंने कहा कि सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता। बागची ने कहा, जैसा कि पहले कहा गया है, अध्यादेश ने जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार के लिए तंत्र नहीं बनाया है, जैसा कि आईसीजे के फैसले में अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाधव को अबाधित और निर्बाध काउंसलर तक पहुंच से वंचित करता रहा है और ऐसा माहौल बनाने में विफल रहा है जिसमें निष्पक्ष सुनवाई हो सके। भारत ने बार-बार पाकिस्तान से आईसीजे के फैसले का अक्षरश: पालन करने का आह्वान किया है।

भारतीय नौसेना के 51 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने मौत की सजा को चुनौती देने के अलावा जाधव को कांसुलर एक्सेस से इनकार करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। दिसंबर 2017 में जाधव की पत्नी और मां को एक कांच की दीवार के पार से मिलने की अनुमति दी गई थी।

(आईएएनएस)

Created On :   19 Nov 2021 12:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story