अब इस देश में समलैंगिक यौन संबंधों को नहीं माना जाएगा अपराध, सरकार ने किया ऐलान
- पुरूषों के बीच सहमति से सेक्स को अपराध की श्रेणी बाहर किया जाएगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिंगापुर में समलैंगिक यौन संबंधों को लेकर वहां की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक अब सिंगापुर में समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। बताया जा रहा है कि सिंगापुर सरकार अब औपनिवेशिक काल के इस कानून को खत्म करने के मूड में है, जिसमें पुरूषों के बीच आपसी सहमति से यौन संबंध अपराध माना जाता था। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने बीते रविवार को एक वार्षिक राष्ट्रीय दिवस रैली में भाषण के ऐलान किया सरकार धारा 377 ए को खत्म करेगी और पुरूषों के बीच सहमति से सेक्स को अपराध की श्रेणी बाहर किया जाएगा।
सिंगापुर में है सजा का प्रावधान
गौरतलब है कि सिंगापुर में अगर कोई पुरूष आपस में सहमति से भी समलैंगिक यौन संबंध बनाता है तो उसके खिलाफा धारा 377 ए के तहत दो साल कारावास की सजा दी जाती है। अब सिंगापुर की सरकार इसे खत्म करने जा रही है। यानी सहमति से बनाया गया समलैंगिक संबंध अपराध नहीं माना जाएगा। सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग का कहना है कि ऐसा करना लगभग सभी सिंगापुर के निवासी स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस कानून को सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुरूप लाया जाएगा और मुझे भरोसा है कि समलैंगिक सिंगापुर के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
इसलिए कानून निरस्त करना जरूरी
ली सीन लूंग के मुताबिक, यह कानून औपनिवेशिक शासन से चलता आ रहा है और कानून की किताब में बना हुआ है। पीएम ने कहा कि इस कानून के निरस्त करने से सामाजिक मानदंडो में ज्यादा बदलवा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विवाह संस्था को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए काम करती रहेगी। पीएम ने आगे कहा कि इस कानून के अंतर्गत सिंगापुर में केवल एक पुरूष व एक महिला के शादी की मान्यता है। हालांकि सरकार का अभी तक विवाह की परिभाषा को बदलने का कोई इरादा नहीं है।
Created On :   22 Aug 2022 8:23 PM IST