नीरव मोदी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने भी की खारिज, रहना होगा जेल में

नीरव मोदी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने भी की खारिज, रहना होगा जेल में
हाईलाइट
  • रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी
  • इससे पहले तीन बार लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है
  • नीरव को स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर्स ने इस साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया था
  • नीरव पर पंजाब नेशनल बैंक में 13
  • 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप है

डिजिटल डेस्क, लंदन। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले तीन बार लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। नीरव को स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर्स ने इस साल 19 मार्च को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है।

नीरव मोदी की जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट के जस्टिस इंग्रिड सिमलर ने कहा कि यह मानने के लिए "पर्याप्त आधार" हैं कि 48 वर्षीय व्यक्ति सरेंडर करने में विफल होगा। जस्टिस सिमलर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और मामले में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अभी भी हो सकता है।

हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मोदी की वकील क्लेयर मॉन्टगोमरी ने कहा था, "जमानत मिलने के बाद उनके मुवक्किल खुद को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से टैग भी करवाने के लिए तैयार है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके।" मॉन्टगोमेरी ने कहा, "चूंकि उनका प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है, इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं है कि वह भाग जाए। वह यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। उनकी बेटी और बेटा भी यहां पढ़ाई के लिए आने वाले हैं।"

मोदी की विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे से तुलना करते हुए मॉन्टगोमेरी ने कहा, "मोदी जूलियन असांजे नहीं हैं, जो किसी दूतावास में शरण लेना चाहते हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति हैं।"

भारत की ओर से केस लड़ रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा, "हमने जज को बताया कि नीरव को प्रत्यर्पण का केस चलने के दौरान जमानत दी जाती है तो यह अलग बात है। लेकिन, अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।" अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया था।

बता दें कि 48 वर्षीय व्यवसायी यूनाइटेड किंगडम में 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है। नीरव मोदी को 19 मार्च को हिरासत में लिया गया था। वेस्टमिंस्टर कोर्ट से तीसरी बार याचिका खारिज होने के बाद नीरव ने 31 मई को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। गिरफ्तार के बाद से नीरव लंदन की वांड्सवर्थ जेल में है।

 

Created On :   12 Jun 2019 12:20 PM GMT

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