धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हुआ एक्शन प्लान, छह प्रमुख क्षेत्रों को किया गया फोकस

New Zealand launches action plan to curb smoking
धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हुआ एक्शन प्लान, छह प्रमुख क्षेत्रों को किया गया फोकस
न्यूजीलैंड धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हुआ एक्शन प्लान, छह प्रमुख क्षेत्रों को किया गया फोकस
हाईलाइट
  • तंबाकू उत्पादों में निकोटीन के स्तर को कम किया जाएगा

डिजिटल डेस्क, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को एक एक्शन प्लान शुरू किया है जिसका उद्देश्य 2025 तक लोगों में रोजाना धूम्रपान के प्रसार को पांच प्रतिशत से कम करना है। सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेराल ने संसद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, स्मोक फ्री आओटेरोआ 2025 एक्शन प्लान में तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता, लत और अपील को मौलिक रूप से कम करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियों के साथ छह प्रमुख क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से वेराल ने कहा नई नीतियों में इन उत्पादों को बेचने वाली दुकानों की संख्या को कम करके तंबाकू उत्पादों में निकोटीन के स्तर को कम किया जाए जिससे धूम्रपान करने वालें लोगों को इसे छोड़ने में मदद मिल सके। तंबाकू उत्पादों को तरह-तरह की डिजाइन देने में भी रोक लगाई जाएगी। वेराल ने कहा धूम्रपान अभी भी न्यूजीलैंड में मौत का प्रमुख कारण है और इससे चार में से एक कैंसर का शिकार बनता है। धूम्रपान से न्यूजीलैंड में हर साल लगभग 4,500 से 5,000 लोगों की मौत होती है, धूम्रपान या उसके धुएं के संपर्क में आने से हर दिन लगभग 12 से 13 लोगों की मौत होती है।

स्वास्थ्य जनसंख्या और रोकथाम समूह मंत्रालय के प्रबंधक जेन चेम्बर्स ने कहा हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि युवा कभी धूम्रपान शुरू न करें, इसलिए हम समूहों को धूम्रपान करने वाले तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए इसे एक अपराध करार देंगे। एक कानून लागू करवाएंगे, कानून लागू होने के बाद 14 वर्ष की आयु के लोग कानूनी रूप से तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे।

कार्य योजना के प्रमुख परिणामों में धूम्रपान की दर और धूम्रपान से संबंधित बीमारियों में असमानताओं को दूर करना शामिल है, धूम्रपान मुक्त रहने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या में वृद्धि करने के बाद पीढ़ी को धूम्रपान मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि एक विधेयक, जिसे 2022 के मध्य में संसद के समक्ष रखा जाएगा जो विधायी नीतियों की समय-सीमा निर्धारित करेगा।

(आईएएनएस)

Created On :   9 Dec 2021 4:30 PM IST

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