कुलभूषण जाधव कुछ लापता लोगों में शामिल था : पाक मंत्री

Kulbhushan Jadhav was among the few missing: Pak Minister
कुलभूषण जाधव कुछ लापता लोगों में शामिल था : पाक मंत्री
मानवाधिकार मंत्री कुलभूषण जाधव कुछ लापता लोगों में शामिल था : पाक मंत्री
हाईलाइट
  • कुलभूषण जाधव कुछ लापता लोगों में शामिल था : पाक मंत्री

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री रियाज पीरजादा ने कहा कि देश में अशांति फैलाने के लिए पड़ोसी देशों ने कुछ ऐसे लोगों को लगाया गया था, जो लापता करार दिए गए थे और उनमें पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव भी शामिल था।

जाधव भारतीय नागरिक है, जिसे ईरान से अपहरण के बाद 2016 से पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया है कि वह एक भारतीय जासूस है और पाकिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था।

पीरजादा ने कहा, इनमें से कुछ लापता व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए हैं, जिन्हें कुलभूषण जाधव या पड़ोसी देशों ने भेजा था।

उन्होंने कहा, भारतीय जासूस कुलभूषण ने गरीब लोगों का शोषण किया और उनका इस्तेमाल देश में आतंक फैलाने के लिए किया।

मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तानी अदालतों में लापता व्यक्तियों का मुद्दा उठाया गया है और अधिकारियों को हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को पेश करने के लिए कहा जा रहा है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने जबरन गायब किए जाने का औचित्य साबित करने में विफल रहे जांच आयोग के अस्तित्व पर सवाल उठाया है।

वर्षो से लापता व्यक्तियों के परिवार अपने प्रियजनों का ठिकाना बताने की मांग कर रहे हैं और उनकी वापसी की भी मांग कर रहे हैं।

हालांकि, पीरजादा ने खुलासा किया कि कई लापता व्यक्ति, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्हें पैसे और मौद्रिक सहायता के लालच में राज्य विरोधी ताकतों के साथ काम करने का लालच दिया गया था, या तो मारे गए हैं या उन्होंने अफगानिस्तान, भारत और ईरान सहित पड़ोसी देशों में शरण ले ली है।

पीरजादा ने लापता व्यक्तियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों का बचाव करते हुए कहा कि वे देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के संदेह में लोगों को हिरासत में लेते हैं, सुरक्षा बल इस मुद्दे पर हंगामे के बावजूद आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

उन्होंने कहा, क्वेटा, बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए। जब राज्य बलों ने कार्रवाई की तो आलोचना हुई। लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और लापता व्यक्तियों का मुद्दा सामने आता है।

लापता व्यक्तियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या संगठनों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए लोगों को गायब किए जाने के मामले पर जांच आयोग की स्थापना 2011 में की गई थी।

हालांकि, 2011 के बाद से लापता लोगों में से केवल एक तिहाई ही घर लौटे हैं।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने लापता व्यक्तियों के मामले में प्रकाश डाला कि जब यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि यह प्रथम दृष्टया जबरन गायब होने का मामला है, तो यह पता लगाना सरकार और उसके सभी अंगों का दायित्व बन जाता है।

उन्होंने कहा, राज्य का यह दायित्व तब तक प्रभावी और शाश्वत रहेगा, जब तक पीड़ित का पता नहीं चल जाता या उसके भाग्य के बारे में प्रभावी जांच के माध्यम से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती।

लापता व्यक्तियों के परिवार अपने प्रियजनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि बिना किसी आरोप के सुरक्षा बलों द्वारा अपहरण कर लिया गया और ऐसा लंबे समय से चला आ रहा है।

मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष अमीना मसूद जंजुआ ने कहा, हम मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को अदालत में लाया जाना चाहिए और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। अगर वे दोषी हैं, तो उन्हें दंडित करें और अगर वे दोषी नहीं हैं, तो उन्हें जाने दें।

अमीना ने कहा, उन्होंने मेरे पति को उठाया और वह कभी वापस नहीं आए। वे लोगों को उठाते हैं और फिर उनके परिवारों को उनके ठिकाने के बारे में भी नहीं बताया जाता है। इतने गरीब परिवार अपने बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों और पिता के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं।

 

आईएएनएस

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Created On :   27 Jun 2022 5:00 PM IST

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