रेप पीड़िता से जज ने पूछा अश्लील सवाल, मिल सकती है सजा

judge asked a Cheap question to rape Victim, may get punishment
रेप पीड़िता से जज ने पूछा अश्लील सवाल, मिल सकती है सजा
रेप पीड़िता से जज ने पूछा अश्लील सवाल, मिल सकती है सजा
हाईलाइट
  • 2016 में कोर्ट के सामने पहुंचा था मामला
  • जज के खिलाफ ही कर दी कंप्लेंट
  • जज के सवाल से महिला हुई अपमानित

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। किसी भी सजा का ऐलान करते समय जज पीड़ित पक्ष के साथ-साथ आरोपी के पक्ष को भी अच्छे से जान लेना चाहते हैं, ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए, लेकिन एक मामले को तफ्सील से जानने की कोशिश करने पर जज के मुंह से ऐसा सवाल निकल गया, जिसका उन्हें गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई है कि जज को सजा भी मिल सकती है।

दरअसल, न्यू जर्सी के ओसन काउंटी की बेंच में जज जॉन रूसो की अदालत में 2016 के दौरान रेप का एक मामला आया था, जज रूसो ने आरोपी पर कुछ पाबंदियां लगाईं और मामले की सुनवाई शुरू कर दी। पेशी के दौरान जज ने महिला के कई सवाल पूछे, इसमें से एक सवाल से उसे काफी अपमानित महसूस हुआ। जज ने पूछा कि क्या आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अपने साथ संभोग करने से कैसे रोका जा सकता है? महिला के हां कहने पर जज रूसो ने कहा, क्या तुमने उस समय अपनी टांगें बंद की थीं, या पुलिस को फोन किया था?

जज के सवाल से दुखी होकर महिला ने इसकी शिकायत राज्य के सुप्रीम कोर्ट में की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी। अपनी जांच पूरी करने के बाद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से जज को सजा देने की सिफारिश की है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जज जॉन रूसो ने न्यायिक नियमों का उल्लंघन किया है। उनके सवाल पूछने से महिला का अपमान हुआ है, इसलिए उन्हें सजा के तौर पर तीन महीने के लिए बिना सैलरी सस्पेंड कर देना चाहिए। पैनल की सिफारिश के बाद जज को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया गया है, जिसकी सुनवाई जुलाई में होगी।

2017 से छुट्टी पर है जज
इस मामले के बाद जज जॉन रूसो 2017 से छुट्टी पर चल रहे हैं। वो साउदर्न न्यू जर्सी के ओसन काउंटी बेंच में जज हैं। अपनी सफाई में रूसो ने कहा कि वो बस घटना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, उनका इरादा महिला को अपमानित करने का बिल्कुल भी नहीं था।

 

 

 

Created On :   6 April 2019 6:38 PM IST

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