हंगरी ने चौथी लहर रोकने के लिए कोरोना प्रतिबंध फिर से किए लागू
डिजिटल डेस्क, वुडापेस्ट। हंगरी की सरकार ने कोविड-19 महामारी की चौथी लहर को रोकने के लिए तीन नए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख गेरगली गुलियास ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद और संक्रमण पर उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद, सरकार ने तीन महामारी विरोधी उपायों पर निर्णय लिया है। इसके तहत कंपनियां अब कर्मचारियों के टीकाकरण को अनिवार्य करना होगा, 1 नवंबर से सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, और स्वास्थ्य संस्थानों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने गुलियास के हवाले से कहा कि टीका ही एकमात्र उपकरण है जो प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक नियोक्ता के रूप में सरकार को टीकाकरण की आवश्यकता होगी और हम स्थानीय सरकारों से यह तय करने का भी आह्वान करते हैं कि वे अपने कर्मचारियों के लिए कोरोनावायरस टीका लगवाना अनिवार्य करें। जो कोई भी टीकाकरण से इनकार करता है उसे अवैतनिक अवकाश पर रखा जाए, और यदि यह आपातकालीन उपाय एक वर्ष के लिए बनाए रखा जाता है, तो छुट्टी पर रहते हुए व्यक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है। टीके के प्रशासन की समय सीमा एक डिक्री में निर्दिष्ट की जाएगी जो एक या दो दिन में जारी कर दिया गया है।
पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 45 लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में मरने वालों की संख्या 30,792 हो गई है, जबकि 797,142 ठीक हो चुके हैं। सरकार की कोरोनावायरस सूचना वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में अस्पतालों में 1,970 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 204 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कुल संक्रमण की संख्या 863,419 है। वेबसाइट के अनुसार, अब तक, 5,947,085 लोगों को कम से कम टीके का पहला शॉट मिला है, जबकि 5,728,025 को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, और 1,164,000 से अधिक लोगों को अपना बूस्टर शॉट मिल चुका है।
(आईएएनएस)
Created On :   29 Oct 2021 3:00 PM IST