कोर्ट ने पेरू के पूर्व राष्ट्रपति फुजिमोरी की रिहाई का दिया आदेश
- मानवाधिकारों के उल्लंघन मामले में 25 साल की सजा काट रहे थे फुजिमोरी
डिजिटल डेस्क, लीमा । पेरू के संवैधानिक न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी के वकीलों द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ उन्हें इस सप्ताह जेल से रिहा किया जा सकता है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अपील में 24 दिसंबर, 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेडो पाब्लो कुजि़ंस्की द्वारा फुजिमोरी को दी गई मानवीय माफी को बहाल करने का प्रस्ताव है और जिसे बाद में कानूनी आधारों की कमी के कारण अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अदालत ने एक बयान में कहा, निर्णय दिसंबर 2017 के संकल्प को बहाल करता है, जिसने याचिकाकर्ता को मानवीय क्षमा प्रदान की और उसकी स्वतंत्रता का आदेश दिया।
फुजिमोरी 1990 से 2000 तक अपने कार्यकाल के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए 25 साल की सजा काट रहे हैं, जिसमें बैरियोस अल्टोस (1991) और ला कैंटुटा (1992) में नरसंहार शामिल हैं। अवलंबी राष्ट्रपति प्रेडो कैस्टिलो ने अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि संस्थागत संकट के बारे में उन्होंने कांग्रेस को एक संदेश में बात की, जो अदालत के लेटेस्ट निर्णय में परिलक्षित होता है।
(आईएएनएस)
Created On :   18 March 2022 3:00 PM IST