फर्जी निकाह केस: एक साल बाद इमरान खान को मिलेगी जेल से आजादी! इस्लामाबाद कोर्ट ने दिए तुरंत रिहाई के आदेश
- पूर्व पीएम इमरान खान जेल से होंगे रिहा
- फर्जी निकाह मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
- दिए तुरंत रिहाई के आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फर्जी निकाह मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद कोर्ट ने उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शनिवार को कहा कि दोनों पति-पत्नी को फौरन छोड़ा जाए।
यह देश की जीत - पीटीआई
बता दें कि इमरान खान बीते एक साल से तीन अलग-अलग मामलों में जेल में कैद थे। उन्हें अब जल्द रिहाई मिल सकती है। कोर्ट के इस आदेश पर इमरान की पार्टी पीटीआई के चैयरमैन गौहर खान ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसे पूरे देश की जात बताया है।
एक साल से जेल में हैं कैद
इमरान खान बीते एक साल से तीन अलग-अलग मामलों में रावलपिंडी के आदियाला जेल में कैद हैं। इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें उनके इस्लामाबाद के घर से गिरफ्तार कर जेल में कैद कर दिया गया था।
दो और मामलों में पाए गए थे दोषी
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर फर्जी निकाह का आरोप लगा था। बुशरा के पूर्व पति ने आरोप लगाया था कि इमरान और बुशरा ने गैर इस्लामिक तरीके से निकाह किया था। इस मामले में कोर्ट ने दोनों दंपति को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
इससे पहले पिछले साल अगस्त में इमरान खान को साइफर गेट स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी।
चुनाव के दौरान जेल में रहे
पाकिस्तान में इसी साल फरवरी में आम चुनाव हुए। 3 मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद इमरान इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे। यहां तक कि उनकी पार्टी पीटीआई से चुनाव चिन्ह तक छीन लिया गया था। परिणामस्वरूप पार्टी के सभी नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। इसके बावजूद खान भी पीटीआई के समर्थक 342 सीटों वाली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 93 सीटों पर जीते।
Created On :   13 July 2024 7:24 PM IST