सिफर मामला: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को किया बरी; अन्य मामलों के चलते जेल से रिहाई टली
- इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री को मिली राहत
- सिफर मामले में इमरान खान और अन्य पीटीआई नेता बरी
- जेल से रिहाई पर फैसला बाकी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तरहीक-ए-इंसाफ के लीडर इमरान खान और नेता शाह महमूद कुरेशी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट में चीफ जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन की बेंच ने सोमवार को सिफर मामले में खान और कुरेशी को दोषमुक्त कर दिया। पीटीआई के दोनों नेताओं की अपील स्वीकार करने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस फैसले पर पहुंची। फिलहाल, कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को तोशखाना और इद्दत मामलों में कोई राहत नहीं मिली है। बता दें, कुछ अरसे पहले मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मामलों में गिरफ्तारी हुई है।
सिफर मामले में खान और कुरैशी बरी
इमरान खान के वकील की ओर से गोपनीय दस्तावेज लीक होने के संबंध में निचली कोर्ट के फैसलों की कमियों की तरफ संकेत किए थे। वकील ने कहा कि कोर्ट ने विदेशी ताकत को खुश करने के मद्देनजर इमरान और कुरैशी को सजा सुनाई है। दरअसल, सिफर का दुरुपयोग करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) नीत पूर्ववर्ती सरकार ने इमरान खान और महमूद कुरेशी पर मामला दर्ज किया था। इस पर कोर्ट ने इमरान और कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को अमेरिका के पूर्व प्रभारी दूत के आदेश पर जल में बंद रखा गया था।
साल 2022 में दर्ज हुआ था मामला
इस्लामाबाद की जिला व सत्र अदालत ने साल 2022 में हुए विरोध मार्च में तोड़फोड़ से संबंधित 2 मामलों में इमरान खान समेत अन्य पीटीआई नेताओं को बरी कर दिया। कोर्ट ने हकीक आजादी मार्च में तोड़फोड़ करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पूर्व संचार मंत्री मुराद सईद और पीटीआई के अन्य नेताओं को दोषीमुक्त कर दिया।
Created On :   3 Jun 2024 5:29 PM GMT