बांग्लादेश: कोर्ट ने शेख हसीना और उनके परिवार से जुड़े 31 खातों को फ्रीज करने का दिया आदेश

कोर्ट ने शेख  हसीना और उनके परिवार से जुड़े 31 खातों को फ्रीज करने का दिया आदेश
  • ढाका की एक अदालत ने दिया फैसला
  • भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के हवाले से मिली जानकारी
  • भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश में ढाका की एक कोर्ट ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के 31 खातों को मंगलवार को ‘फ्रीज’ करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के केस में की है। मीडिया में आई खबरों से इसकी जानकारी मिली। जस्टिस मोहम्मद जाकिर हुसैन ने यह आदेश जांच दल का नेतृत्व कर रहे उप निदेशक मोनिरुल इस्लाम द्वारा एक आवेदन पेश करने के बाद पारित किया।

आपको बता दें इसी कोर्ट ने 11 मार्च को भ्रष्टाचार के आरोपों में शेख हसीना, शेख रेहाना, उनके परिवार के 5 सदस्यों और उनसे जुड़े संगठनों के 124 बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के हवाले से प्रथोम अलो अखबार ने जानकारी दी कि हसीना, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना, भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और उनसे संबंधित संगठनों के बैंक खातों में कुल 394.6 करोड़ टका (लगभग 281.2 करोड़ भारतीय रुपये) जमा हैं।

डेली स्टार अखबार के मुताबिक जिन संगठनों के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया गया है, उनमें बांग्लादेश अवामी लीग और जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ट्रस्ट भी शामिल हैं।

बांग्लादेश में पिछले साल बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होकर भारत आ गई थीं। इसी के साथ उनकी करीब 16 साल पुरानी सरकार का पतन हो गया था।

Created On :   19 March 2025 2:46 PM IST

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