झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर लगा ब्रेक, 8 साल पुराने केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें पूरा मामला

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर लगा ब्रेक, 8 साल पुराने केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें पूरा मामला

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने जोर शोर के साथ तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराधी के दोष सिद्ध होने पर कम से कम दो साल की सजा सुनाए जाने पर व्यक्ति को तुरंत सांसद, विधायक या राज्य विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में आयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अपराधी के जेल से रिहा होने के 6 साल बाद भी वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "आवेदन खारिज कर दिया गया।" बता दें, कोयला घोटाला मामले में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी पर भ्रष्टाचार करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में इन सभी लोगों को एक निचली अदालत की ओर से तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

जानें पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के आवंटन में अपराध और कोयला घोटाला से जुड़ा है। इसमें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील अद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल), कोड़ा और गुप्ता पर 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। इसके अलावा एके बसु पर 1 लाख रुपये का फाइन लगाया गया था। इस मामले में सभी दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के समय जमानत मिली थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा था मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से अपनी सजा के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस याचिका में कोड़ा ने 4,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले में अपनी सजा निलंबित करने की अपील की थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोड़ा की याचिका स्वीकार करने पर ही अपनी आपत्ति जाहिर की थी।

इस पर सीबीआई ने तर्क देते हुए कहा था कि दोष साबित होने के बाद उसे निलंबित करने की मांग वाली याचिकाएं पहले भी खारिज की गई हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि साल 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने अंतिम रूप ले लिया था। ऐसे में याचिका दायर करने के बाद मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता है।

गौरतलब है कि, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को कोयला घोटाला मामले में दोषी करार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर ने उन्हें 16 दिसंबर, 2017 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में कोड़ा पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

Created On :   18 Oct 2024 12:43 PM GMT

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