दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: दिल्ली में लगाया जा रहा है वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप, जानें वोटर लिस्ट से कैसे हटाया जाता है नाम?

दिल्ली में लगाया जा रहा है वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप, जानें वोटर लिस्ट से कैसे हटाया जाता है नाम?
  • दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगाए आरोप
  • वोटर लिस्ट से नाम हटाने का लगाया गया है आरोप
  • ऐसे हटता है वोटर लिस्ट से नाम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जिसके बाद दिल्ली में सियासत और तेज हो गई है। साथ ही सभी पार्टियों की तैयारियों भी जोरों पर हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी के संसद संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि, आयोग ने जान कर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वोटर्स लिस्ट से चुनाव आयोग कैसे नाम हटा सकता है और ऐसा करने के लिए किस नियम का पालन करना होता है?

दिल्ली में विधानसभा चुनाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। वहीं, उनके इस बयान पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने नई दिल्ली में शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा भी था कि ये आरोप फैक्चुअली गलत और निराधार है। उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी ने उदाहरण के लिए संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के मामले पर जोर डाला था, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया था।

कैसे हटता है किसी भी वोटर का नाम?

बता दें, किसी वोटर का नाम हटाने की प्रक्रिया ईसीआई की तरफ से जारी किए हुए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सख्ती से की जाती है। इसके लिए आवेदक को फॉर्म 7 दाखिल करना होता है। इसके अलावा नाम हटाने की प्रकिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLP), बीएलओ पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों की तरफ से निर्धारित मानदंडों के मुताबिक गहन फील्ड सत्यापन भी किया जाता है। मालूम हो कि, नाम हटाने के लिए सूची जमा करने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है।

आवेदन को खारिज करने का है विकल्प

बता दें, चुनाव आयोग नामों को हटाने के लिए आवेदन को खारिज भी कर सकता है। दरअसल फॉर्म 7 आवेदनों को उचित प्रक्रिया और फील्ड सत्यापन के बाद खारिज किया जा सकता है। क्योंकि हर एक आवेदन की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है और अगर वह अमान्य पाया जाता है तो उसे योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।

मृतक का नाम हटाने का आवेदन कैसे होता है?

अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए भी फॉर्म 7 भरना होता है। जिसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर इसका सत्यापन करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद वो उस व्यक्ति को मृत घोषित करके फाइल आगे बढ़ा देते हैं। अगर इस समय उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है, तो आवेदन को रद्द कर दिया जाता है।

Created On :   7 Jan 2025 4:04 PM IST

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