दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें किस आरोप के चलते हुआ मुकदमा?

चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें किस आरोप के चलते हुआ मुकदमा?
  • दिल्ली सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज
  • अरविंद केजरीवाल भड़के
  • आतिशी ने चुनाव आयोग को घेरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी पर केस दर्ज कर लिया है। गोविंदपुरी में हुए हंगामे के चलते सीएम के खिलाफ मुकदमा हुआ है। सीएम पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। इतना ही नहीं बल्कि सीएम आतिशी के समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले पर मौजूदा सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने जानकारी दी कि 4 फरवरी को सुबह 12:30 बजे कालकाजी (एसी-51) से AAP उम्मीदवार आतिशी, 50-70 लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग थीं। पुलिस ने उन्हें एमसीसी के कारण खाली करने का निर्देश दिया। FST की शिकायत पर, PS गोविंदपुरी में धारा 223 BNS और 126 RP अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रचार थमने के बाद भी किया प्रचार

आपको बता दें कि, दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार-प्रसार का अंतिम दिन था। लेकिन शाम 5 बजे के बाद भी रात तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया। इसी के चलते कई इलाकों में काफी हंगामा हुआ। जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस ने सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

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आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा

सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग भी गजब है! रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुले-आम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत कर के पुलिस और इलेक्शन कमीशन को बुलाया, और इन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कर दिया! राजीव कुमार जी आप चुनावी प्रक्रिया कि कितनी धज्जियां उड़ायेंगे।

केजरीवाल की प्रतिक्रिया

आप संयोजक ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खुले आम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये official stand है- दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का “काम” आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये “काम” करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के “काम” में बाधा डालने का केस किया जाएगा।

Created On :   4 Feb 2025 12:48 PM IST

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