दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों के संबंध में जनहित याचिका पर केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली राज्य सरकार से छात्रों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले के सरकारी स्कूल केवल दो घंटे या वैकल्पिक दिनों में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं।
जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आप सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ताओं ने पीआईएल में कहा कि एसकेवी खजूरी, एसबीवी खजूरी, जीजीएसएसएस सोनिया विहार, जीबीएसएसएस सोनिया विहार, जीजीएसएसएस खजूरी, जीबीएसएसएस करावल नगर, और जीजीएसएसएस सभापुर, और करावल नगर के अन्य स्कूल समस्या का सामना कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील ने स्कूलों के लिए भूमि की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को प्रस्तुत किया। जिसे सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अगली सुनवाई 7 दिसंबर के लिए निर्धारित की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए के तहत गारंटीड है, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान शामिल हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   15 Sept 2022 3:01 PM IST