नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में पिता को 20 साल की सजा
- महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसके पति ने 5-6 दिन पहले उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था
कोलकाता। यहां की एक अदालत ने गुरुवार को 42 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी छह साल की बेटी के यौन शोषण के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कैनाल ईस्ट रोड निवासी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने 11 अगस्त 2021 को मानिकतला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसके पति ने 5-6 दिन पहले उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था जब वह घर पर नहीं थी। उस व्यक्ति को 12 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के तहत पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक मामला सबसे पहले 11 अगस्त 2021 को सामने आया, जब वह काम के लिए घर से निकल रही थी।
उसने अपनी बेटी को अपने पिता के साथ रहने के लिए कहा लेकिन बच्चे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि कैसे उसके पिता ने कुछ दिन पहले उसका यौन शोषण किया था। महिला अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने तुरंत थाने गई। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया।
नरेंद्रनाथ दासगुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी भी), सियालदह के समक्ष सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक विवेक शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस तरह का कृत्य उस विश्वास को नष्ट कर देता है जो एक बच्चे का अपने माता-पिता पर होता है। इस अपराध को अंजाम देकर उस शख्स ने एक पिता और उसकी बेटी के बीच मौजूद भरोसे के उस अनदेखे पवित्र धागे को तोड़ दिया था। न्यायाधीश दासगुप्ता ने व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य के अधिकारियों को भी मुआवजे के रूप में बच्चे को 300,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   23 Jun 2022 3:00 PM GMT