मच्छरदानी पर मौत: मच्छरदानी के लिए भाई की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद

मच्छरदानी के लिए भाई की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद
  • मच्छरदानी पर विवाद और मौत
  • आरोपी केभाई की गर्दन मरोड़ने से हुई मौत
  • आजीवन कारावास और1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में मच्छरदानी पर हुए विवाद और मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुछ समय पहले माहुलझिर थाना क्षेत्र के कोहपानी में हत्या का मामला सामने आया था। यहां आंगनबाड़ी से मिली मच्छरदानी लेने की बात पर आरोपी का चचेरे भाई से विवाद हो गया था। विवाद में आरोपी ने चचेरे भाई की गर्दन मरोड़ दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कोहपानी निवासी 52 वर्षीय गंगाराम पिता मुन्नीलाल कुमरे 25 फरवरी 2019 की दोपहर में चचेरे भाई देवी सिंह के घर आंगनबाड़ी से मिली मच्छरदानी मांगने गया था। देवी ने मच्छरदानी देने से इनकार कर दिया था। इस बात पर दोनों का विवाद हो गया था।

आरोपी गंगाराम ने सीसी रोड पर देवी को पटक कर उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। जिससे देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी गंगाराम को आजीवन कारावास और1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   10 Feb 2024 9:59 AM IST

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