दिल्ली शराब घोटाला: CM केजरीवाल को SC से मिली जमानत, इन शर्तों पर लंबे समय बाद आए बाहर, AAP नेताओं ने बांटी मिठाई

CM केजरीवाल को SC से मिली जमानत, इन शर्तों पर लंबे समय बाद आए बाहर, AAP नेताओं ने बांटी मिठाई
  • सीएम केजरीवाल को SC ने दी जमानत
  • ना सीएम ऑफिस जा पाएंगे और ना ही कर पाएंगे फाइल पर साइन
  • 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रमी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले के चलते लंबे समय से गिरफ्तार सीएम को अदालत ने आज (शुक्रवार) जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत देने का फैसला लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भूइंया की पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर केजरीवाल को जमानत दी है।

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इन शर्तों पर आएंगे बाहर

सीएम अरविंद केजरीवाल को वही शर्तें माननी होगी जो ED के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, केस से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बयान या चर्चा नहीं कर सकेंगे, जांच-पड़ताल में बाधा डालने का प्रयास नहीं करेंगे, बुलाए जाने पर कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे और जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे और सबूत मिटाने की भी कोशिश नहीं करेंगे।

सच्चाई की जीत हुई- मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम को ईमानदार और देशभक्त कहते हुए कहा- यह एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ़्तार करने के लिए भाजपा ने हज़ारों तरह की साजिश रची। उन्हें जेल में डाला। आज सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं जिनके कारण आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है।

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मनीष सिसोदिया का एक्स पोस्ट

AAP नेताओं ने बांटी मिठाई

सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर AAP नेता ने मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर मिठाई बांटी है।

कब हुए थे अरेस्ट?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के चलते 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। उन्हें प्रचार-प्रसार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जेल से बाहर आने की अनुमति दी थी। जिसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इस मामले में ED और CBI जांच कर रही हैं। मालूम हो कि, सुप्रमीम कोर्ट ने सीएम को ईडी के मामले में 12 जुलाई को ही जमानत दे दी थी। वहीं, 13 सितंबर को उन्हें CBI केस में भी जमानत मिल गई है।

Created On :   13 Sept 2024 10:52 AM IST

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