सतना: पति की हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

  • पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज किया
  • अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है
  • दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया

डिजिटल डेस्क,सतना। प्रेम संबंध के चलते प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर अपने ही पटवारी पति की हत्या करने वाली हत्यारी पत्नी, प्रेमी और उसके साथी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुुरु की अदालत ने आरोपिया प्रियंका सिंह पत्नी संदीप सिंह, निवासी संतोषी माता मंदिर कोलगवां, अनूप पिता जयबहादुर सिंह निवासी सगमनिया, सनी सिंह पिता गुलाब सिंह निवासी सगमनिया पर 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

फरियादी की ओर से अधिवक्ता रामरूप पटेल और अभियोजन की ओर से एजीपी कमलेश कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा।

छत से गिरने की सूचना

एजीपी ने बताया कि 1 जून 2020 को हरिप्रताप सिंह ने सुबह करीब 7 बजे कोलगवां थाने में सूचना दर्ज कराया और बताया कि उसके बड़े पिता के लडक़े संदीप सिंह रामपुर ब्लाक में पटवारी थे, जो कैलाश गुप्ता के मकान में किराये से परिवार के साथ रहते थे।

उसने आगे बताया कि मोबाइल से सूचना मिली कि वह छत से गिर गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय 108 एम्बुलेंस से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण दर्ज किया।

विवेचना के दौरान थाना पुलिस ने साक्षियों के कथन दर्ज किए और छत से गिर जाने की थ्योरी पर क्राइम सीन पुन: रिक्रेट किया, जिस पर आरोपिया के कथन फिट नहीं हुए।

सीडीआर और टॉवर लोकेशन से आए पकड़ में

फरियादी के अधिवक्ता रामरूप पटेल ने बताया कि इस पर थाना पुलिस ने सीडीआर और टॉवर लोकेशन के आधार पर जांच करते हुए आरोपिया, उसके प्रेमी अनूप सिंह और उसके साथी सनी सिंह को गिरफ्तार किया।

विवेचना के बाद आरोपियों के विरूद्ध हत्या कर सबूत मिटाने का प्रकरण अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपियों को भादवि की धारा 120बी, 302/34 का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   31 Jan 2024 3:05 PM IST

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