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पन्ना: अवैध रूप से गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास
- न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी एनडीपीएस की कोर्ट में
- अवैध रूप से गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला पन्ना न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी एनडीपीएस की कोर्ट में आरोपी आशीष कोल को एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२०,(बी),(आई),(बी) के तहत ३ वर्ष का कठोर कारावास एवं २५ हजार रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक २६ मार्च २०२१ को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नचने का आशीष कोल एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में गांजा लेकर बेचने के लिए दुरेहा लेेकर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर संदेही के आने के संभावित रास्ते जमराई गैस गौदाम के पास पहुंचकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक व्यक्ति मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद प्लास्टिक की बोरी लेकर मंटोला की तरफ से आया और घेराबंदी कर पकड़ा गया।
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पुलिस द्वारा के पूंछताछ करने पर उसने अपना नाम आशीष कोल पिता श्यामलाल कोल उम्र २५ वर्ष निवासी नचने का होना बताया। आशीष कोल के कब्जे से मिली सफेद प्लास्टिक की बोरी को खुलवाकर देखा तो बोरी के अंदर हरे रंग की पत्ती डण्ठल बीज भरे मिले जिनसे मादक पदार्थ गांजा की गंध आ रही थी। मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी का पंचनामा तैयार किया। बरामद मादक पदार्थ गांजा का कुल वजन 03 किलो 500 ग्राम पाया गया। आशीष कोल से मादक पदार्थ गांजा कब्जे में रखने के सम्बंध में वैध दस्तावेजों की मांग की गई तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सलेहा में धारा ८/२० (बी),(आई),(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया जिस पर पन्ना न्यायालय के विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास सहित २५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा की गई।
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Created On :   15 Aug 2024 9:32 AM IST