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पन्ना: छ: वर्ष पूर्व ट्रेक्टर र्दुघटना के मामले में पुलिस विवेचक अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय ने दिए जांच के आदेश
- छ: वर्ष पूर्व ट्रेक्टर र्दुघटना के मामले में
- पुलिस विवेचक अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय ने दिए जांच के आदेश
- मृतक की पत्नि व बच्चे ने दायर की थी क्लेम याचिका
डिजिटल डेस्क, पन्ना। थाना अमानगंज अंतर्गत छ: वर्ष पूर्व ५ जून २०१९ को कटनी से अमानगंज की ओर दो ट्रेक्टर आ रहे थे जिसमें एक ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-२१-एए-१८९१ टोचन कर लाया जा रहा था। कटनी से अमानगंज लाते समय दोनों ट्रैक्टर कुदरा मोड के आगे कटनी रोड तरफ से आते हुए पलट जाने ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-३५-एए-१७७५ एवं सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक एमपी-२१-एए१८९१ दोनों ट्रेक्टर पलट जाने से चालक मुकेश यादव एवं चालक अरविन्द सिंह राजपूत दोनों की र्दुघटना में मृत्यु हो गई थी। थाना अमानगंज में र्दुघटना के संबध में पृथक-पृथक दो मर्ग क्रमांक २४/१९ एवं २५/१९ दर्ज कर विवेचना प्रांरभ की गई। जिसमें थाना अमानगंज के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक तुलसीदास नागर विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान यह बताया गया कि ट्रेक्टर को मुकेश यादव द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाया गया था जिसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। तत्पश्चात शिकायत होने पर तत्कालीन थाना प्रभारी राकेश तिवारी द्वारा विवेचना के उपरांत अरविन्द राजपूत द्वारा उतावलेपन व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर दोनों ट्रैक्टर पलटा दिए जाने से दोनों ड्रायवरों की मृत्यु होना परीक्षण के दौरान दर्ज किया गया।
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तुलसीदास नागर सहायक उपनिरीक्षक अमानगंज द्वारा एवं थाना प्रभारी राकेश तिवारी दोनों विवेचकों ने एक-दूसरे के विपरीत विवेचना की। मृतक चालक अरविन्द राजपूत की पत्नि साधना सिंह, पुत्र एवं माता-पिता द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त सदस्य मोटर र्दुघटना दावा अभिकरण पवई के न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई। क्लेम याचिका प्रस्तुत किये जाने के उपरांत न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय पारित कर आदेश दिया गया कि प्रकरण में दो परस्पर विरोधी विवेचना किए जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त एवार्ड की एक प्रति पुलिस महानिदेशक भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित गई कि उक्त प्रकरण के दोनों ही विवेचक तुलसीदास नागर तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना अमानगंज एवं राकेश तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी अमानगंज की भूमिका की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाये कि किस विवेचक ने दुराभिसंधि कर क्लेम याचिका संस्थित करने के उद्देश्य से असत्य विवेचना कर प्रकरण की सत्यता को प्रभावित किया है तथा संबधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश किया गया है। प्रकरण में बीमा कंपनी के अधिकारी करण पुरोहित, अनिरूद्ध देवराज, सुमित अग्रवाल, राधिका पेठे के निर्देशन में अशोक द्विवेदी एडवोकेट द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई है।
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Created On :   29 July 2024 4:35 PM IST