Panna News: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
  • नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में
  • आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

Panna News: नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए अरविन्द कुमार शर्मा विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना द्वारा सजा सुनाई गई है। अभियुक्त श्रीकेश उर्फ गोलू गौड़ को मामले में पास्को एक्ट की धारा ३/४ के आरोप में २० वर्ष के कठोर कारावास एवं ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ४५० के आरोप में १० वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक १० नवम्बर २०२३ की रात्रि को करीब १० बजे पीडिता की माता-पिता खेत में पानी लगाने चले गए थे।

पीडिता का भाई और पीडिता घर के अंदर सो रहे थे उसी समय आरोपी श्रीकेश दरवाजे को पैर से धक्का मारकर घुस गया और पीडिता का मुँह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीडिता के चिल्लाने पर उसका भाई जाग गया जिसको देखकर आरोपी भाग गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पीडिता की माँ ने बृजपुर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की शीघ्रता के साथ सुनवाई पूरी करतेे हुए आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   28 Jan 2025 10:03 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story