Panna News: शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा

शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा
  • शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध
  • जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया
  • सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा

Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पन्ना शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश से यातायात व्यवस्था बाधित होने के साथ-साथ सडक दुर्घटनाओं में भी बढोत्तरी हुई है। साथ ही अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसे भीड-भाड वाले स्थानों पर सुरक्षा का खतरा भी बढ रहा है। किसी समय दुर्घटना घटित होने से कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो सकती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि शहर के अंदर निर्धारित समय में डायमंड चौराहा, मोहन निवास चौराहा, सिटी पोस्ट ऑफिस चौराहा एवं लक्ष्मीपुर तिराहा से भारी व व्यवसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

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बृजपुर की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन लक्ष्मीपुर से दहलान चौकी होते हुए पन्ना-अजयगढ मार्ग से होकर जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 1994 के नियम 2015 अंतर्गत एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक सेवाओं के वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की है। फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, नगर पालिका की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थ वाले वाहन, दुग्ध वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, राज्य शासन की नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के उठाव कार्य में लगे वाहन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों में युवा अन्नदूत योजना में खाद्यान्न उठाव कार्य में संलग्न वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।

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Created On :   25 Sept 2024 5:54 AM GMT

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