Panna News: असंगठित श्रमिकों को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश

असंगठित श्रमिकों को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश
  • कलेक्टर सुरेश कुमार ने ई-श्रम पोर्टल पर
  • असंगठित श्रमिकों को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश

Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ और जनपद पंचायत सीईओ को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा योजना के लाभ के लिए 31 दिसम्बर 2024 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बताया गया है कि 31 मार्च 2022 की स्थिति में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन तिथि तक हुई है उन्हें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा येाजना का लाभ मिल सकेगा।

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भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु अथवा शरीर के दो अंग की स्थायी क्षति होने पर दो लाख रूपए तथा एक अंग की स्थायी क्षति पर एक लाख रूपए की सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में संबल एवं भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अनुग्रह सहायता योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने वाले श्रमिकों को बीमा योजना के लाभ की पात्रता नहीं थी। अब संशोधन उपरांत पूर्व में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों को भी एक्सग्रेसिया लाभ की पात्रता होगी। जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिव एवं जीआरएस तथा वार्ड प्रभारियों के माध्यम से ऐसे पात्र श्रमिकों के आवेदन प्राप्त कर जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय पन्ना में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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Created On :   6 Nov 2024 7:37 AM GMT

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