पन्ना: नेशनल लोक अदालत 11 मई को, 13 खण्डपीठ गठित

नेशनल लोक अदालत 11 मई को, 13 खण्डपीठ गठित
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
  • नेशनल लोक अदालत 11 मई को, 13 खण्डपीठ गठित

डिजिटल डेस्क, पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में शनिवार 11 मई को संपूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में जिला न्यायालय पन्ना सहित तहसील न्यायालय पवई और अजयगढ में भी लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने बताया कि लोक अदालत के लिए कुल 13 खण्डपीठ गठित की गई है। जिला न्यायालय पन्ना में 09, तहसील न्यायालय पवई में 03 एवं अजयगढ में 01 खण्डपीठ का गठन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना साधौ की खण्डपीठ क्रमांक 01, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना अयाज मोहम्मद की खण्डपीठ क्रमांक 02, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की खण्डपीठ क्रमांक 03, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील अहिरवार की खण्डपीठ क्रमांक 04, जेएमएफसी एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवराज सिंह गवली की खण्डपीठ क्रमांक 05, जेएमएफसी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मोहित बडके की खण्डपीठ क्रमांक 06, जेएमएफसी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के अतिरिक्त द्वितीय न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड निधि शाक्यवार की खण्डपीठ क्रमांक 07, जेएमएफसी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड इकरा मिनिहाज की खण्डपीठ क्रमांक 08, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड प्रीतम शाह की खण्डपीठ क्रमांक 09 रहेगी।

यह भी पढ़े -बाल विवाह पर होगी कार्यवाही, निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बालक-बालिका का विवाह कानूनन अपराध

इसी तरह पवई तहसील के लिए गठित खण्डपीठ अनुसार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवई नवनीत कुमार वालिया की खण्डपीठ क्रमांक 10, जेएमएफसी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पवई कृष्णपाल सिंह सिसोदिया की खण्डपीठ क्रमांक 11 और जेएमएफसी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पवई हिमांशी ठाकुर भारद्वाज की खण्डपीठ क्रमांक 12 तथा अजयगढ तहसील के लिए जेएमएफसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अजयगढ पलक श्रीवास्तव की खण्डपीठ क्रमांक 13 गठित की गई है। नेशनल लोक अदालत में सभी खण्डपीठों में राजीनामा योग्य विचाराधीन लंबित आपराधिक, चेक अनादरण, मोटर दावा दुर्घटना, दीवानी भू-अर्जन, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

यह भी पढ़े -स्वीकृत बांध का निर्माण नहीं कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

इसके अलावा विद्युत विभाग, सभी बैंक के ऋण वसूली, टेलीफोन विभाग के बिल सहित नगरीय निकायों के जल एवं संपत्तिकर से संबंधित सभी मामलों का निराकरण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना पत्र भी जारी किए गए हैं। सूचना पत्र प्राप्त नहीं होने पर भी लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण कराया जा सकता है। प्राधिकरण के सचिव द्वारा सभी पक्षकारों व आम जनता से नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा के जरिए प्रकरण निराकृत कराने तथा विद्युत विभाग, बैंक, नगर पालिका, चेक अनादरण व दीवानी प्रकरणों में मिलने वाली छूट व न्याय शुल्क वापसी का लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है।

यह भी पढ़े -भक्तिभाव के साथ आज मनाया जायेगा भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव

Created On :   10 May 2024 4:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story