पन्ना: निर्देश देने के बाद भी नहीं दी सचिव ने आरटीआई की जानकारी, सचिव के विरूद्ध जपं सीईओ ने कार्यवाही के लिये लिखा पत्र

निर्देश देने के बाद भी नहीं दी सचिव ने आरटीआई की जानकारी, सचिव के विरूद्ध जपं सीईओ ने कार्यवाही के लिये लिखा पत्र
  • निर्देश देने के बाद भी नहीं दी सचिव ने आरटीआई की जानकारी
  • सचिव के विरूद्ध जपं सीईओ ने कार्यवाही के लिये लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जनपद पंचायत गुनौर की ग्राम पंचायत गौरा के आठ बिंदुओं में मांगी गई जानकारी सूचना के अधिकार के तहत १३ मई २०२४ को सिंचाई कालोनी निवासी नरेन्द्र खरे को अभी तक प्रदान नहीं की गई है। श्री खरे द्वारा बतलाया गया कि स्थानीय गांव के निवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र लगाया था। उन्होंने बतलाया कि मुझे इस संबध में पत्र क्रमांक २१२२ दिनांक ३० मई २०२४ को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी गौरा को लोक सूचना अधिकारी एवं खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गौरा को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा जो सचिव के द्वारा १० जून २०२४ को प्राप्त किया था।

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श्री खरे ने बतलाया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर ने अपने पत्र क्रमांक २६२५ दिनांक १ जुलाई २०२४ को सचिव ग्राम पंचायत को स्पष्ट निर्देश प्रसारित करते हुए आवेदक को दो दिवस के अंदर जानकारी देने के लिए निर्देश दिये गए थे बावजूद इसके जानकारी नहीं दी गई। श्री खरे ने बतलाया कि जब जानकारी नहीं मिली तब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलकर दिनांक २१ जून को मुलाकात कर ग्राम पंचायत गौरा के सचिव मनोज प्यासी के विरूद्ध प्रथम अपील की गई जिसको जिपं पन्ना द्वारा २५ जून २०२४ को सीईओ गुनौर को स्थानंातरित कर दियागया। दिनांक ९ जून को सीईओ गुनौर द्वारा ग्राम पंचायत गौरा के सचिव के विरूद्ध अनुशात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है।

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इनका कहना है

मेरे द्वारा सीईओ जिला पंचायत को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया है।

अशोक चतुर्वेदी, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपं गुनौर

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Created On :   20 July 2024 8:45 AM GMT

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