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पन्ना: आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को पांच साल की कैद, जिला न्यायालय पन्ना में सुनाई गई सजा
- आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को पांच साल की कैद
- २७ हजार रूपए की रिश्वत के मामले में
- जिला न्यायालय पन्ना में सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला न्यायालय पन्ना स्थित विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के कोर्ट में पन्ना जिले में पूर्व में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक साबित खान को २७ हजार रूपए के रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाया गया है तथा न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा १३(१)बी के आरोप में ५ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ५ हजार रूपए केअर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ०७ के आरोप में ४ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा ५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया था। आरोपी साबित खान के विरूद्ध लोकयुक्त पुलिस सागर द्वारा चार साल पहले दिनांक २५ नवम्बर २०१९ को नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आदिमजाति कल्याण विभाग कार्यालय स्थित जिला संयोजक के कक्ष में एक छात्रावास अधीक्षक से २७ हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए पकडक़र ट्रेप कार्यवाही की गई थी।
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अभियोजन प्रकरण के अनुसार श्रीमती कृष्णा सोनी छात्रावास अधीक्षका शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर को शिकायत की गई थी छात्रावास में साईकिल स्टैण्ड का निर्माण कार्य १ लाख ८० हजार रूपए में हुआ है और जिला संयोजक द्वारा १५ प्रतिशत कमीशन के रूप में उससे २७ हजार रूपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा दिनांक १७ नवम्बर को शिकायतकर्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रदान कर शिकायत का सत्यापन दिनांक १८ नवम्बर २०१९ को करवाया गया। शिकायत सही होने पर लोकायुक्त पुलिस टीम ने दिनांक २५ नवम्बर को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित आदिमजाति कल्याण विभाग कार्यालय स्थित जिला संयोजक के चेम्बर में अधीक्षक द्वारा २७ हजार रूपए की रिश्वत दिए जाने पर ट्रेप कार्यवाही की गई एवं आरोपी जिला संयोजक साबित खान के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय की धाराओं धारा 7, 13(1)डी 13(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय पन्ना के यहां चालान प्रस्तुत किया गया।
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न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षयो, साक्षियों को सुना गया तथा बचाव पक्ष को भी सुना गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत न्यायालीन दृष्टांतो के न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा बिन्दुवार साक्ष्यो को प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित किया गया। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन कर आरोपी साबित खान जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी संदीप पाण्डेय की ओर से की गई।
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Created On :   14 Jun 2024 10:19 AM IST