पन्ना: मेडीबडी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता विवाद परितोषण ने जारी किया आदेश, लगाया अर्थदण्ड

मेडीबडी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता विवाद परितोषण ने जारी किया आदेश, लगाया अर्थदण्ड
मेडीबडी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता विवाद परितोषण ने जारी किया आदेश, लगाया अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क, रैपुरा नि.प्र.। नगर के युवा संदेश अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में आनलाईन डॉक्टर परामर्श सेवा प्रदान करने वाली कंपनी मेडीबडी के खिलाफ केस जीता है। रैपुरा निवासी संदेश अग्रवाल ने फोन-पे एप्लीकेशन के जरिए १८९९ रूपए का भुगतान कर डॉक्टर का आनलाईन परामर्श देने वाली कंपनी मेडीबडी का सब्सक्रिप्शन किया था। मेडिबडी एक डॉक्टर का आनलाईन परामर्श देने वाली एप्लीकेशन है। पैसे लेने के बाद भी संदेश अग्रवाल को सब्सक्रिप्शन नहीं दिया गया था। श्री अग्रवाल ने पहले फोन-पे और फिर मेडिबडी एप पर शिकायत दर्ज कराई थी परंतु दोनों प्लेटफार्म ने शिकायत को हल्के में लेते हुए एक-दूसरे थोप दिया था। उपभोक्ता ने इससे परेशान होकर ९ फरवरी २०२३ को उपभोक्ता फोरम की शरण ली और ई-दाखिल की मदद से दोनों एप प्लेटफार्म पर केस किया गया।

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९ मई २०२४ को आए फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फोन-पे ने यह साक्ष्य के रूप ट्रांजेक्शन नंबर दिया है। जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि मेडिबडी को राशि का भुगतान कर दिया गया था परंतु जब कोर्ट ने मेडिबडी को नोटिस जारी कर इसकी जानकारी मांगी और अपना पक्ष रखने को कहा तो मेडिबडी ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए कहा कि मेडिबडी को कई बार ईमेल भेज कर जानकारी मांगी गई परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने पैसे लेकर सब्सक्रिप्शन नहीं दिया एवं शिकायत करने के बाबजूद पैसे नहीं दिए अर्थात सेवा में कमी की गई। आयोग ने आदेश में कहा कि 1899 रुपए के साथ वह परिवादी को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें। सेवा में कमी एवं मानसिक कष्ट के लिए 5000 रुपए एवं वाद-विवाद में व्यय के लिए 3000 रुपए एक माह के भीतर प्रदान करें।

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Created On :   30 May 2024 1:52 PM IST

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