पन्ना: महिला की मौत के मामले में झोलाछाप डॉक्टर के विरूद्ध मामला दर्ज

महिला की मौत के मामले में झोलाछाप डॉक्टर के विरूद्ध मामला दर्ज
  • महिला की मौत के मामले में झोलाछाप डॉक्टर के विरूद्ध मामला दर्ज
  • पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लाखनचोरी

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लाखनचोरी निवासी ३५ वर्षीय महिला प्रकाशरानी पति सौबे सिंह आदिवासी की मौत ग्राम बघवारकला में क्लीनिक संचालित कर उपचार करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई दवा और इंजेक्शन के बाद दिनांक १२ जून २०२४ को हो गई थी। महिला की मौत को लेकर उसके पुत्र सुरेन्द्र सिंह आदिवासी की सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग प्रकरण कायम कर मामले की जांच शुरू की गई। मृतिका के पुत्र द्वारा रैपुरा थानों में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि दिनांक ८ जून २०२४ को उसकी माँ की तबीयत ठीक नही थी जिस पर बघवारकला में रतन कोरी यहां क्लीनिक खोलकर इलाज दवा करने वाले बंगाली डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया जिसने माँ को दवायें दीं और माँ को आराम मिल गया।

यह भी पढ़े -गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

उसके बाद दिनांक १२ जून को सुबह ९-१० बजे तबीयत ठीक नही लग रही थी तो बघवार से बंगाली डॉक्टर को फोन करके इलाज के लिए बुुलाया जिसने लाखनचोरी आकर माँ का इलाज किया तथा दवा की बाटल लगाकर वह बघवार चला गया फिर करीब दोपहर १२ बजे माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो हम लोग शाम करीब ६ बजे बघवार में बंगाली डॉक्टर की क्लीनिक लेकर पहुंचे डॉक्टर ने चेक किया तो माँ कुछ नहीं बोल रही थी इसके बाद बंगाली डॉक्टर बोला कि रैपुरा अस्पताल ले जाओ जिस पर १०८ एम्बूलेंस बुलाकर उससे हम लोग माँ को रैपुरा अस्तपाल लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टर द्वारा माँ का चेकअप करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। माँ की मौत बंगाली डॉक्टर द्वारा गलत दवा देने तथा बाटल लगाने से हुई है। फरियादी पुत्र की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा महिला की मौत पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की गई।

यह भी पढ़े -विकास एवं सुशासन पर मोहर है लोकसभा चुनाव में मिली विजय, भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले पूर्व मंत्री बृजेन्द्र प्रताप

पुलिस द्वारा जांच विवेचना में मृतिका के पति सहित परिजनों के कथन लिए गए तथा दवा करने वाले बंगाली डॉक्टर के संबध में जांच की गई। कथन एवं जांच में पाया गया कि आरोपी बंगाली डॉ. प्रशांत विश्वास पिता प्रभात विश्वास उम्र २६ वर्ष निवासी ग्राम आजमबाद अरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा इलाज करने दवा देने व बाटल लगाने के लिए प्राधिकृत न होने पर भी चिकित्सा का व्यवसाय करते हुए प्रकाशरानी को बाटल व इंजेक्शन लगाकर दवायें दी गई जो कि कार्य में लापरवाही और उपेक्षापूर्ण कृत्य है और इससे महिला की मौत हुई। जांच विवेचना करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी बंगाली डॉक्टर प्रशांत विश्वास के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०४ एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम १९८७ की धारा २४ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

यह भी पढ़े -पवई नगर में आयोजित हुई विनयांजलि सभा, विराग सागर जी महाराज को श्रद्धा सुमन किए अर्पित

Created On :   14 July 2024 5:18 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story