टीके के दोनों डोज लिए हों, तो ही जाइए मॉल

Take care before shopping : If you have both doses of vaccine, then go to the mall
टीके के दोनों डोज लिए हों, तो ही जाइए मॉल
शॉपिंग से पहले ध्यान रखें टीके के दोनों डोज लिए हों, तो ही जाइए मॉल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधीश विमला आर. ने मंगलवार को ‘ब्रेक द चेन’ के तहत नया सुधारित आदेश जारी किया। जिले और शहर में मॉल रात 10 बजे तक शुरू रह सकेंगे, लेकिन मॉल प्रबंधन व वहां कार्यरत कर्मचारी को टीके के दो डोज लेना जरूरी है। टीके के दो डोज लेकर 14 दिन पूरे होने के बाद ही मॉल में प्रवेश मिलेगा। 

बच्चों के प्रमाण-पत्र की होगी जांच

जिलाधीश व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मॉल में कार्यरत कर्मचारी को टीके के दो डोज लेकर 14 दिन पूरे हुए हैं, तो ही वह वहां काम कर सकेगा। मॉल प्रबंधन के लिए भी यही नियम लागू है। मॉल में खरीदारी के लिए जो व्यक्ति आएगा, उसके भी टीके के दो डोज लेकर 14 दिन होना जरूरी है। चूंकि 18 साल से कम बच्चों का अभी तक टीकाकरण शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में बच्चे अगर आते हैं तो उनकी आयु के संबंध में दस्तावेजों को प्रवेश द्वार पर ही जांचा जाए। स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दिखाया जा सकता है। मॉल में कोरोना गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा। हैंड सैनिटाइज करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी के लिए मास्क जरूरी है।

Created On :   18 Aug 2021 2:16 PM IST

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