IAS अधिकारी पर आरोप लगाने वाली लड़की का बयान दर्ज किया जाए : बाम्बे हाईकोर्ट

statement of girl should be filed against IAS officer:High court
IAS अधिकारी पर आरोप लगाने वाली लड़की का बयान दर्ज किया जाए : बाम्बे हाईकोर्ट
IAS अधिकारी पर आरोप लगाने वाली लड़की का बयान दर्ज किया जाए : बाम्बे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को ठाणे महानगर पालिका आयुक्त पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की का बयान दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने ठाणे की सहायक पुलिस आयुक्त पद्मजा चव्हाण को पास्को कानून के तहत लड़की का बयान दर्ज करने को कहा है। 

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ठाणे MNP आयुक्त के खिलाफ दायर हुई है जनहित याचिका
बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता विक्रांत कर्णिक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया है कि लड़की ठाणे MNP आयुक्त संजीव जयसवाल के यहां पर नौकरानी के रुप में कार्यरत थी। याचिका में कर्णिक ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था जिसमें पीड़िता ने MNP आयुक्त पर अशिष्ट बर्ताव व उत्पीड़न का आरोप लगाया था। याचिका में कर्णिक ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में ठाणे पुलिस आयुक्त के पास शिकायत भेजी थी। लेकिन जांच को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए। 

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लड़की का बयान दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश 
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि वीडियों में जिस लड़की की तस्वीर है, वह इस वक्त सूरत में है। इस लिए उसका बयान रिकार्ड नहीं हो सका है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि लड़की का बयान दर्ज करना पुलिस का दायित्व है। मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   5 March 2018 11:23 PM IST

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