शिवाजी ग्राउंड पर खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक , अगली सुनवाई 12 अगस्त को 

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 शिवाजी ग्राउंड पर खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक , अगली सुनवाई 12 अगस्त को 

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने केन्ट बोर्ड के शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने केन्द्र सरकार, प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिवों, केन्ट बोर्ड सीईओ और कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी कर 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 

खेल गतिविधियों से वंचित होना पड़ रहा 

सदर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेन्द्र यादव की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि केन्ट में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिवाजी ग्राउंड का निर्माण किया गया था। यह ग्राउंड केन्ट बोर्ड के अधीन है। केन्ट बोर्ड द्वारा साल भर खेल मैदान को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। वर्तमान में न्यू आनंद मेले के लिए खेल मैदान को किराए पर दे दिया गया है। इसकी वजह से खिलाडिय़ों को खेल गतिविधियों से वंचित होना पड़ रहा है। ग्राउंड मे दूसरे आयोजन करने से ग्राउंड भी खराब हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक 

अधिवक्ता यश सोनी और अभिजीत सोनी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में कृष्ष्णलाल गेरा बनाम हरियाणा सरकार मामले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि खेल मैदान का खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद भी केन्ट बोर्ड के अधिकारी शिवाजी ग्राउंड को किराए पर दे रहे है। केन्ट बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा नायर ने कहा कि केन्ट बोर्ड द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए शिवाजी ग्राउंड को किराए पर दे रहा है। शिवाजी ग्राउंड को किराए पर देने से खेल गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। खिलाड़ियों के लिए विवेकानंद स्कूल कटंगा का मैदान खोला गया है।

संवैधानिक अधिकारों का हनन 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सदर के युवा, बच्चे, छात्र और खिलाड़ी शिवाजी ग्राउंड का उपयोग नहीं कर पाए। इस दौरान शिवाजी ग्राउंड में न्यू आनंद मेला लगा रहा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने के अधिकार का उल्लघंन है। युगल पीठ को बताया गया कि केन्ट बोर्ड शिवाजी ग्रांउड को किराए पर देकर नागरिको के संवैधानिक अधिकारों का उल्लघंन कर रहा है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने आदेशित किया है कि शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएगी। युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
 

Created On :   27 Jun 2019 2:45 PM IST

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