हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग आज से, एक डोज लेने वालों को ही मिलेगी एंट्री

Physical hearing in High Court from today, only those who take one dose will get entry
हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग आज से, एक डोज लेने वालों को ही मिलेगी एंट्री
हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग आज से, एक डोज लेने वालों को ही मिलेगी एंट्री


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के साथ ही इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगभग चार महीने बाद सोमवार 9 अगस्त से फिजिकल हियरिंग शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई भी जारी रहेगी। फिजिकल हियरिंग के लिए केवल उन वकीलों, पक्षकारों और कर्मियों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक डोज ले ली हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों और पक्षकारों को सुनवाई के लिए वर्चुअल माध्यम अपनाने की सलाह दी गई है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी की ओर से जारी गाइडलाइन में फाइनल हियरिंग के लिए फिजिकल हियरिंग का विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी पक्षों की सहमति लेना जरूरी किया गया है। अर्जेन्ट हियरिंग की अर्जी वाले मामलों में विकल्प चुनने छूट लागू रहेगी।
गाउन की छूट, लेकिन काला कोट और बैंड अनिवार्य-
वकीलों को सुनवाई के दौरान गाउन पहनने से छूट दी गई है। वकीलों को सुनवाई के दौरान काला कोट व बैंड पहनना अनिवार्य होगा। वकीलों से कहा गया है कि वे अपने प्रकरण का नंबर आने पर ही कोर्ट रूम में पहुँचें, ताकि भीड़ से बचा जा सके।
मास्क लगाना अनिवार्य-
फिजिकल हियरिंग के दौरान वकील, पक्षकारों और कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमन पटेल और सचिव मनीष तिवारी ने वकीलों और पक्षकारों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
 

Created On :   8 Aug 2021 10:54 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story