10 हजार से ज्यादा लोगों को 4 जनवरी को वितरित किया जाएगा भूमिस्वामी अधिकार पत्र

MP News: Bhumiswami rights letter will be distributed to more than 10 thousand people on January 4 in Tikamgarh
10 हजार से ज्यादा लोगों को 4 जनवरी को वितरित किया जाएगा भूमिस्वामी अधिकार पत्र
टीकमगढ़ में होगा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुभारंभ 10 हजार से ज्यादा लोगों को 4 जनवरी को वितरित किया जाएगा भूमिस्वामी अधिकार पत्र
हाईलाइट
  • आवासहीनों को भूमि का मालिक बनायेगी प्रदेश सरकार : गोविंद सिंह राजपूत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास में जुटी राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार नये साल में आवासहीनों हो एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 जनवरी को टीकमगढ़ से करेंगे। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों को उनके खुद के घर का सपना सरकार साकार करेगी।

उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने ऐसे लोगों को भी भू-खण्ड उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है जिनके पास खुद का आवास नहीं है। ऐसे आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भू-खण्ड का पट्टा प्रदान किया जायेगा। राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में आज की स्थिति में 87 हजार 603 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार कर लिए गए हैं। जबकि पूरे प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। राजपूत ने बताया कि टीकमगढ़ जिले में 10 हजार 878 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार किये गए हैं जबकि कुल 11 हजार 137 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जब वह टीकमगढ़ गये थे तो वहां पर लोगों ने जानकारी दी थी कि रहने के लिए आवास नहीं है, तब मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि प्रदेश में जिनके पास रहने के लिए आवासीय भू-खण्ड नहीं है, उन जरूरतमंदो को भू-खण्ड उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की सरकार करेगी । राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत प्रदेश में अब कोई बिना आवास के नहीं रहेगा। 

यह होंगे इस योजना के पात्र:
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना के तहत वह आवेदक परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है । साथ ही आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए । इसके अलावा आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त  परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो एवं न ही कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए । इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहां 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो।

सारा पोर्टल के तहत लिए गए थे आवेदन:
राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की गई है । जिसमें सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितम्बर 2022 तक राजस्व  विभाग के द्वारा प्राप्त  आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं।जिनकों आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत आज  मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है।

Created On :   3 Jan 2023 7:59 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story