सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को कल आधी रात से अनिवार्य घोषित किया गया!

Ministry of Road Transport and Highways Fastag was declared compulsory from midnight yesterday!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को कल आधी रात से अनिवार्य घोषित किया गया!
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को कल आधी रात से अनिवार्य घोषित किया गया!

डिजिटल डेस्क | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को कल आधी रात से अनिवार्य घोषित किया गया  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाज़ा की सभी लेन को 15 फरवरी/16 फरवरी 2021 की आधी रात से "शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन" के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा। आज जारी एक बयान में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है।

मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था। श्रेणी एम का अर्थ है, ’यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों के साथ एक मोटर वाहन है। और श्रेणी एन का तात्पर्य है "एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम चार पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं।

Created On :   16 Feb 2021 3:14 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story