SC में वक्फ अधिनियम कानून 2025 पर सुनवाई: फैसला सुनाने के बीच में बोल पड़े कपिल सिब्ब्ल, CJI संजीव खन्ना ने टोकते हुए कहा - मैं आदेश लिखवा रहा हूं, आप...

फैसला सुनाने के बीच में बोल पड़े कपिल सिब्ब्ल, CJI संजीव खन्ना ने टोकते हुए कहा - मैं आदेश लिखवा रहा हूं, आप...
  • सुप्रीम कोर्ट में क्फ अधिनियम कानून 2025 पर जारी सुनवाई
  • कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का दिया समय
  • CJI संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को बीच में टूका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की नेतृत्व वाली बेंच ने शुक्रवार को कानून पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन एक सप्ताह के लिए पहली जैसी स्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में बोल पड़े। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोकते हुए कहा कि बीच में मत बोलिए।

सीजेआई ने कपिल सिब्बल को टोका

कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए।' इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर भी लिखिए। सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए कहा, 'मैं आदेश लिखवा रहा हूं। बीच में मत बोलिए।' उन्होंने कहा, 'सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी।'

कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है। एक्ट के कुछ सेक्शन को देख कर रोक लगा देना सही नहीं होगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि लाखों लोगों से बात करने के बाद कानून बनाया गया है इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इसके बाद सॉलिसिटर मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। इस पर सीजेआई खन्ना ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि अभी वह कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 1 सप्ताह तक कुछ नहीं बदल जाएगा।

कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर लगाई रोक

इस दौरान सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से कहा कि वह उसको सुनेंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे ठीक है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने एसजी तुषार से सवाल किया कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई होगी? इस पर एसजी ने कहा कि यह बात कानून का हिस्सा है।

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों। सबको सुनना संभव नहीं है इसलिए इस पर एक दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजेआई ने कहा कि बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दें।

Created On :   17 April 2025 4:28 PM IST

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