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आवास घोटाले के आरोपियों को नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क,सतना। नागौद जनपद की रहिकवारा पंचायत के आवास घोटाले के आरोपी पूर्व सरपंच बलवेन्द्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर और रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा की जमानत याचिका को नागौद की अपर सत्र अदालत ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत वालिया की कोर्ट ने पूर्व सरपंच की नियमित और पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं रोजगार सहायक की अग्रिम जमानत याचिका को प्रकरण की गंभीरता और विवेचना का हवाला देते हुए खारिज किया है।
एक और आरोपी गिरफ्तार
इस बीच नागौद पुलिस ने घोटाले के अहम किरदार और रहिकवारा पंचायत के बर्खास्त रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा को सोमवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। टीआई पंकज शुक्ला ने बताया कि अपराध दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी धर-पकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। उधर गिरफ्तारी के बाद से ही असामान्य ब्लड प्रेशर के चलते जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व सरपंच बलवेन्द्र सिंह को आगे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
नागौद जनपद की रहिकवारा पंचायत के पीएम आवास के कुछ हितग्राहियों ने १८ अक्टूबर को जनसुनवाई में कलेक्टर अनुराग वर्मा से इस आशय की शिकायत की थी कि उनकी फर्जी आईडी से आवास की राशि का भुगतान तो हो गया है लेकिन उन्हें अब तक आवास नहीं मिले हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत के सीईओ डा. परीक्षित झाड़े ने जांच की जिम्मेदारी नागौद जनपद की सीईओ कल्पना यादव को सौंपी, जिसमें 73 लाख 20 हजार का घोटाला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ ने रहिकवारा पंचायत में 2015 से अब तक स्वीकृत 653 आवासों के सत्यापन के लिए 10 टीमें बनाई थीं। आरोपी पूर्व सरपंच बलवेन्द्र सिंह, रोजगार सहायक बृजकिशोर कुशवाहा और पीसीओ राजेश्वर कुजूर के खिलाफ नागौद थाने में धारा 420, 409 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
Created On :   1 Nov 2022 3:27 PM IST