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40 लाख सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में राहत
डिजिटल डेस्क,मुंबई। वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के तहत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख से कम होगा, ऐसे व्यापारियों को पंजीकरण दाखिल करने से लेकर कर भरने तक के लिए छूट दी गई है। यह जानकारी राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। वित्तमंत्री ने बताया कि जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइऩ और सुविधाजनक है। पंजीकरण के वक्त करदाता को आवेदन के साथ ही संबंधित कागजात को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। पंजीकरण के बाद उसमें संशोधन, उसे रद्द करने ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है। इसके लिए कर विभाग में खुद जाने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद तीन दिनों में व्यापारियों को पंजीकरण क्रमांक दिया जाता है। जो छोटे व्यापारी जीएसटी की सीमा में न नहीं आते वे अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण में महाराष्ट्र सबसे आगे
वित्तमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के 15 लाख से अधिक व्यापारियों ने वस्तु व सेवा कर कानून के तहत अपना पंजीकरण कराया है। यह देश में सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के दो लाभ हैं। इससे करदाता अपने ग्राहकों से कर एकत्र कर सकता है दूसरा लाभ यह है कि करदाता खरीद पर कर काट सकता है और उसकी आपूर्ति पर कर का भुगतान कर सकता है।
Created On :   6 Sept 2019 7:28 PM IST